उप्र: बलरामपुर में हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने शाकिर पर एक लाख 52 हजार रुपए तथा सलमान पर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बलरामपुर (उप्र) : बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर अर्थदंड भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने शुक्रवार को दोनों भाइयों शाकिर एवं सलमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि अदालत ने शाकिर पर एक लाख 52 हजार रुपए तथा सलमान पर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला न्यायालय ने जुर्माने की राशि से डेढ़ लाख रुपये मृतक के माता-पिता को देने के आदेश दिया है।
सिंह ने बताया कि बलरामपुर नगर के अलीजान पुरवा मोहल्ला निवासी मोबीन ने 18 मार्च, 2020 को नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके भाई हारून को मोहल्ले के तीन लोगों ने मामूली विवाद के चलते गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।
नगर कोतवाली पुलिस ने शाकिर तथा सलमान के अलावा जाकिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मुकदमा लंबित रहने के दौरान जाकिर की मौत हो गयी।.