उप्र : पारिवारिक रंजिश में महिला ने की अबोध बालक की हत्या, तीन साल की सजा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

Woman killed innocent child in family enmity, sentenced to three years

भदोही (उप्र): यहां की जिला अदालत ने एक महिला को पारिवारिक रंजिश में अपनी देवरानी के चार माह के अबोध बालक की गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद की सजा सुनाई है और बीस हज़ार रुपया जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भदोही के पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि गोपीगंज थाना के पूरे भिखारी गांव में मुन्नी देवी (45) ने घर के ऊपर से देवरानी के चार माह के बच्चे के सिर पर एक एक करके चार ईंटें गिरा दी थीं जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में मुन्नी देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304, 323 के तहत मामला दर्ज कर किया गया और पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने बृहस्पतिवार को बताया इस मामले में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत प्रथम) सुबोध सिंह की अदालत में हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने इसे द्वेषपूर्ण कृत्य मानते हुए आरोपी मुन्नी देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया।