Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में हिंदुओं की पूजा रहेगी जारी या फिर लगेगी रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला
बता दें, 1993 तक यहां पूजा होती थी, लेकिन तब तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने इसे रोक लगा दिया था।
Gyanvapi Case Update Today News In Hindi: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा.
बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रतिमाओं के सामने पूजा- प्रार्थना कर सकता है। मस्जिद समिति ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी।
बता दें, 1993 तक यहां पूजा होती थी, लेकिन तब तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने इसे रोक लगा दिया था। वहीं 31 जनवरी को 31 साल बाद वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी में हिं दुओं को पूजा की अनुमति दी और 1 फरवरी से पूजा शुरू भी हुई . बाद में मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदु पूजा -पाठ करेंगे या नहीं.
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