Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा से गवाहों को धमकाने के आरोपों पर जवाब मांगा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, उत्तरप्रदेश

मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों पर जमानत दी थी।

Lakhimpur Kheri Violence Supreme Court Ashish Mishra News In Hindi

Lakhimpur Kheri Violence Supreme Court Ashish Mishra News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों पर आशीष मिश्रा से जवाब मांगा, जिसमें अक्टूबर 2021 में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जब उनके काफिले के वाहनों ने कथित तौर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के एक समूह को कुचल दिया था।

मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों पर जमानत दी थी। कोर्ट ने मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की इजाजत दी थी। उन्हें अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का पालन करने को भी कहा गया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने एक आदेश पारित कर मिश्रा से इस मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप वाली याचिका पर औपचारिक हलफनामा मांगा है।   

अदालत में मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि आरोपों के समर्थन में संलग्न तस्वीरें मिश्रा की नहीं हैं।

25 जनवरी 2023 को शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को मामले में अंतरिम जमानत दी थी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद समय-समय पर जमानत की अवधि बढ़ाई गई। इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी।

3 अक्टूबर 2021 को यूपी में लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी. हिंसा तब भड़की जब किसान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे। चार किसानों को कार ने कुचल दिया, जिसके बाद कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।

दिसंबर, 2023 में ट्रायल कोर्ट ने किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत आरोप तय किए थे।

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