Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदूओं को मिला पूजा-पाठ करने का अधिकार, वाराणसी कोर्ट का आदेश
प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा—पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।
Gyanvapi Case News In Hindi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा—पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दे दिया। अदालत ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है. बता दें कि ये तहखाना मस्जिद के नीचे है.
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है।
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प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा—पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। बता दें कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा।
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