सिगरेट और पान मसाला पर सख्त नीति,केंद्र ने पेश किए एक्साइज अमेंडमेंट और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल

Rozanaspokesman

अन्य, बिजनेस

तंबाकू और पान मसाला पर सेस लगाने के लिए नया टैक्स सिस्टम पेश किया गया

How the new tax plan could impact tobacco and pan masala prices

Central Excise Amendment Bill, 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दो नए बिल पेश किए, जिनसे जीएसटी कंपंसेशन सेस की जगह नए टैक्स लगाने का रास्ता खुल जाएगा। इन बिलों का उद्देश्य ‘सिन गुड्स’ पर टैक्स दर को पहले की तरह बनाए रखना है। जिन दो बिलों पर चर्चा की जा रही है, वे हैं- सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में दो बिल पेश किए, जिनका उद्देश्य तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने और पान मसाला पर नया सेस लागू करना है। ये बिल सिन गुड्स पर वर्तमान जीएसटी कंपंसेशन सेस की जगह लेंगे। सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 विशेष रूप से सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, सिगार, हुक्का, ज़र्दा और खुशबूदार तंबाकू जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर वर्तमान में लगने वाली जीएसटी कंपंसेशन सेस की जगह लेगा।

'वित्त मंत्री ने कहा कि इस बिल का मकसद 'सरकार को तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ाने के लिए स्पेस देना है, ताकि GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद टैक्स के असर से बचा जा सके।'

सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल : क्या है प्रस्ताव?

हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पान मसाला जैसी चुनिंदा वस्तुओं के उत्पादन पर सेस लगाने का प्रावधान करता है। इसके तहत सरकार किसी भी अन्य वस्तु को भी नोटिफाई कर सकती है, जिस पर यह सेस लागू किया जा सके। फिलहाल तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर 28% GST के साथ-साथ अलग-अलग दरों के हिसाब से कंपंसेशन सेस भी वसूला जाता है।

सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 के तहत सिगार, चुरुट और सिगरेट पर प्रति 1,000 स्टिक 5,000 से 11,000 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही तंबाकू रहित उत्पादों पर 60–70% और निकोटीन व इनहेलेशन आधारित उत्पादों पर 100% ड्यूटी लगाने का प्रावधान भी शामिल है।

वर्तमान में सिगरेट पर 5% एड-वैलोरम कंपंसेशन सेस और 1,000 स्टिक पर 2,076 से 3,668 रुपये तक सेस लगाया जाता है, जो सिगरेट की लंबाई पर निर्भर करता है। कंपंसेशन सेस समाप्त होने के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर 40% GST के साथ एक्साइज ड्यूटी लागू होगी, जबकि पान मसाला पर 40% GST के साथ **हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा।

सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल का मकसद?

बिल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी, दोनों को साथ में ध्यान में रखते हुए हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

1 जुलाई 2017 को GST लागू होने के समय, राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल की अवधि—30 जून 2022 तक—कंपंसेशन सेस व्यवस्था शुरू की गई थी। बाद में इसे चार साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। इस दौरान कंपंसेशन सेस से जुटाई गई राशि का उपयोग उस लोन की अदायगी में किया गया, जो केंद्र ने कोविड काल में राज्यों के GST राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लिया था। अब यह लोन दिसंबर में पूरी तरह चुकता हो जाएगा, इसलिए कंपंसेशन सेस भी समाप्त हो जाएगा।

3 सितंबर 2025 को GST काउंसिल ने यह फैसला किया था कि तंबाकू और पान मसाला पर कंपंसेशन सेस तब तक जारी रहेगा, जब तक लिए गए लोन पूरी तरह चुका नहीं दिए जाते।

लग्ज़री वस्तुओं पर कंपंसेशन सेस 22 सितंबर को समाप्त हो गया, जब GST ढांचा सरल करते हुए केवल 5% और 18% के दो ही स्लैब लागू किए गए। अल्ट्रा-लग्ज़री सामान, एरेटेड ड्रिंक्स और कुछ अन्य उत्पादों पर 40% की दर तय की गई थी।

सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 से यह सुनिश्चित होगा कि कंपंसेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ लगभग पहले जैसा बना रहे।

सिगरेट और पान मसाला पर टैक्स

नए बिल लाए जाने की खबरों के बीच सोमवार (1 दिसंबर) को सिगरेट निर्माताओं ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स और VST इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ITC के शेयर 1% से अधिक टूटकर कुछ समय के लिए 400 रुपये के स्तर से नीचे चले गए और इंट्राडे में 398.20 रुपये का निचला स्तर छू लिया। इसी प्रकार, गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर 2.13% गिरकर 2,811.90 रुपये तक नीचे आ गए।

(For more news apart from  How the new tax plan could impact tobacco and pan masala prices news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi)