सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी पर लगाया जुर्माना
कंपनी पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
New Delhi: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुलासा नियमों का उल्लंघन करने पर शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी ने मार्च, 2021 में गैर-परिवर्तनीय डिबेंख (एनसीडी) को सावधि ऋण में बदलने के लिए शेयर बाजार से पूर्व मंजूरी नहीं ली थी।
सेबी ने बृहस्पतिवार को अपने 64 पेज के आदेश में कहा कि इसके अलावा कंपनी कोष के उपयोग पर लेखा-परीक्षक का प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति कवर के रखरखाव पर अर्धवार्षिक प्रमाण पत्र और ऋणपत्र ट्रस्टी को वार्षिक रिपोर्ट जमा करने में विफल रही।
साथ ही कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा आवश्यकता (एलओडीआर) विनियमों के तहत जरूरी कुछ जानकारी अद्यतन नहीं की थी। इस वजह से कंपनी पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।