जीएसटी प्राधिकरण ने LIC पर लगाया 36,844 रुपये का जुर्माना

Rozanaspokesman

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एलआईसी ने कहा कि इससे निगम की वित्तीय, परिचालन संबंधी या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

GST authority imposed a fine of Rs 36,844 on LIC

New Delhi: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण ने कम कर भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर 36,844 रुपये को जुर्माना लगाया है। बीमा कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एलआईसी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे जम्मू-कश्मीर के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह के लिए एक संचार/मांग आदेश प्राप्त हुआ है।

राज्य कर अधिकारी, श्रीनगर की ओर से नौ अक्टूबर, 2023 के नोटिस के अनुसार, एलआईसी ने कुछ बिलों (इन्वॉइस) पर 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया। कर प्राधिकरण ने 2019-20 के लिए मांग आदेश व जुर्माना नोटिस जारी किया है। इसमें जीएसटी 10,462 रुपये, जुर्माना 20,000 रुपये और ब्याज 6,382 रुपये है। एलआईसी ने कहा कि इससे निगम की वित्तीय, परिचालन संबंधी या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।