RBI News: भारतीय रिज़र्व बैंक ने PhonePe पर लगाया 21 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
RBI ने स्पष्ट किया कि इसका मकसद कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
Reserve Bank Of India: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को डिजिटल भुगतान कंपनी PhonePe पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना कंपनी द्वारा 'प्रीपेड भुगतान उपकरणों' (PPI) से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। RBI ने अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक PhonePe का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद, RBI ने कंपनी को नोटिस भेजकर पूछा कि जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
PhonePe ने RBI के नोटिस का जवाब दिया और कुछ लिखित और मौखिक जवाब भी दिए। इसके बावजूद, RBI ने पाया कि कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उस पर ₹21 लाख का जुर्माना लगाया गया।
RBI ने कहा कि PhonePe के एस्क्रो खाते में दिन के अंत में शेष राशि कम थी। यानी कुछ दिनों में कंपनी के पास ग्राहकों और व्यापारियों का पैसा चुकाने के लिए पूरी राशि नहीं थी। साथ ही, कंपनी ने इस कमी की सूचना तुरंत आरबीआई को नहीं दी। आरबीआई ने यह भी कहा कि यह जुर्माना केवल नियमों का पालन न करने पर लगाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के किसी लेनदेन या ग्राहक के साथ किसी समझौते की वैधता पर सवाल उठाया गया है।
फोन-पे ने स्वीकार किया कि उसके एस्क्रो खाते में दिन के अंत में शेष राशि प्रीपेड भुगतान उत्पादों के बकाया और व्यापारियों को देय भुगतानों से कम थी। इसके बावजूद, कंपनी ने इस कमी की जानकारी RBI को तुरंत नहीं दी, जो नियमों का उल्लंघन माना गया।
जुर्माने का उद्देश्य
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामक अनुपालन में कमी के कारण लगाया गया है और इसका मकसद कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। यह कदम नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
इस घटना से यह साफ होता है कि RBI अपने नियमों के पालन को लेकर सख्त है और वित्तीय संस्थाओं को नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माना और अन्य कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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