GST 2.0 कल से लागू; दैनिक आवश्यक वस्तुओं के दाम घटे, लक्जरी आइटम्स पर बढ़ी दरें

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साबुन, शैंपू, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस और फेस पाउडर जैसी ज़रूरी चीज़ें अब 5% स्लैब में आ गई हैं.

GST 2.0 comes into effect from tomorrow news in hindi

GST 2.0 News: जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू होने जा रही हैं, जिसके चलते कंपनियां ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए उत्पादों की कीमतें घटा रही हैं। इससे त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। नई जीएसटी दरों के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं जैसे कि खाद्य पदार्थ और दवाओं पर टैक्स कम किया गया है, जबकि लक्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है। इससे आम लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में इस पर फ़ैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी। सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है। अब सिर्फ़ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब होंगे।

साबुन, शैंपू, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस और फेस पाउडर जैसी ज़रूरी चीज़ें अब 5% स्लैब में आ गई हैं। पर्चे वाले चश्मों पर भी टैक्स घटकर सिर्फ 5% रह गया है। साइकिल और उसके पार्ट्स पर अब 12% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा. हालांकि, माउथवॉश अभी इस बदलाव में शामिल नहीं है।

ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों को झटका लगेगा

 22 सितंबर से ज़ोमैटो, स्विगी और मैजिकपिन जैसी ऐप्स पर डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी लगेगा।इससे हर ऑर्डर पर 2 से 2.6 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आएगा। त्योहारों के मौसम में बार-बार ऑर्डर करने वालों के लिए यह असर साफ दिखाई देगा। नई जीएसटी दरों से शहरी परिवारों को पर्सनल केयर और ज़रूरी सामान में बचत होगी. सैलून, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर भी राहत मिलेगी। लेकिन, अगर आप बार-बार ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्ज पहले से ज्यादा चुकाना पड़ेगा।

इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय और निजी इस्तेमाल की बड़ी कारों, नौकाओं और विमानों जैसी विलासिता की वस्तुओं पर 40% का विशेष कर लगाया जाएगा। नई दरें कल, 22 सितंबर से तंबाकू को छोड़कर सभी वस्तुओं पर लागू होंगी।

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