Union Budget 2024: नए टैक्स स्लैब की घोषणा, तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
नई आयकर व्यवस्था के टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं- 3 लाख रुपये तक कर शून्य है।
Union Budget 2024 News In Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
5 प्रतिशत इनकम टैक्स
3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
नई आयकर व्यवस्था के टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं।
3 लाख रुपये तक कर शून्य है।
3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक कर की दर 5% है।
7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक कर की दर 10% है।
10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक कर की दर 15% है।
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक कर की दर 20% है।
15 लाख रुपये से अधिक आय पर कर की दर 30% है।
पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में क्या बदलाव हुए हैं?
•वित्तीय परिसंपत्तियों पर एसटीसीजी पर वर्तमान लागू दरों के मुकाबले 20% की दर से कर लगेगा।
• सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर एलटीसीजी को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है
• एलटीसीजी पर छूट मौजूदा 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है
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