Income Tax Rules News: 1 अक्टूबर से बदल रहे टैक्स के 5 बड़े नियम

Rozanaspokesman

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इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में एक अक्टूबर से बदलाव हो रहा है। आप भी जानें..

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Tax Rules News In Hindi: इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में एक अक्टूबर से बदलाव हो रहा है। चलिए आपको बताते है कि इस दौरान किस तरह के बदलाव होंगे।

1. एसटीटी दरें दोगुनीः फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) की बढ़ी दरें लागू होंगी। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% तक और ऑप्शंस पर 0.1% तक बढ़ा है। शेयर बायबैक से हुई आय पर भी टैक्स लगेगा।

2. आधार की जगह एनरोलमेंट आईडी नहींः पैन का दुरुपयोग और डुप्लीकेशन रोकने के लिए आईटीआर में आधार और पैन नंबर की जगह इनरोलमेंट आईडी नहीं लगाई जा सकेगी।

3. शेयरों बाय बैक पर टैक्सः शेयर बाय बैक पर डिविडेंड्स की तरह शेयरहोल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इससे टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा।

4. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएसः बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि एक अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10% की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। अगर पूरे साल में रेवेन्यू 10 हजार से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

5. इन पर टीडीएस घटाः 19 डीए, 194एच, 194-1बी और 194 एम के तहत टीडीएस 5% से घटकर 2% होगा। साथ ही, टैक्स विवादों के निपटान के लिए 'विवाद से विश्वास योजना 2.0' शुरू होगी। लोग मुकदमेबाजी से बच सकेंगे।

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