नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा
पीड़ित युवती ने शिकायत में आरोपी पर उसे पीटने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
जयपुर : जयपुर की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुये 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान आरोपी कजोड़ मल को मामले में दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि पीड़िता ने मार्च 2021 में अपनी मां के खिलाफ उसे कजोड़ मल को दो लाख रुपये में बेचने और जबरदस्ती उसके साथ शादी करने संबंधी शिकायत करवाई थी। पीड़ित युवती ने शिकायत में आरोपी पर उसे पीटने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि शुरुआत की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सितंबर 2021 में मामला दर्ज किया गया। अदालत ने पीड़िता की मां को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया।.