ओडिशा सरकार ने हेपेटाइटिस 'बी' और हेपेटाइटिस 'सी' को अधिसूचित रोग किया घोषित
अधिकारियों ने कहा कि ये दोनों रक्त-जनित और संक्रामक वायरल रोग हैं।
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने हेपेटाइटिस 'बी' और हेपेटाइटिस 'सी' को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने शुक्रवार को जारी एक बयान में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को जल्द से जल्द हेपेटाइटिस (हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी) मामलों की जानकारी देने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है।
राज्य सरकार ने 'महामारी रोग अधिनियम-1897' की धारा (2) (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना में निर्धारित किया कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (सरकारी/निजी/एनजीओ क्षेत्र), जिला निगरानी अधिकारी तथा राज्य निगरानी अधिकारी को हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी रोगों (जांच या पुष्टि) की समय पर सूचना देने के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे।
सरकार ने कहा कि राज्य में क्रोनिक हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी के बढ़ते मामले प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं हैं, जो ओडिशा में रुग्णता, मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं।
अधिकारियों ने कहा कि ये दोनों रक्त-जनित और संक्रामक वायरल रोग हैं। अधिसूचना के मुताबिक, यदि हेपेटाइटिस-सी का इलाज समय पर तीन महीने तक किया जाए तो इसका इलाज संभव है, लेकिन हेपेटाइटिस-बी के लिए आजीवन इलाज की आवश्यकता होती है।