Asaram Bapu Case: आसाराम को रेप केस में अस्थाई राहत,छह महीने जेल से बाहर रहने की अनुमति

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आसाराम की यह फोटो 30 अगस्त 2025 की है, जब उसने जोधपुर कोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद सरेंडर किया था।

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Asaram Bapu Case: गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को बड़ी राहत देते हुए 2013 के बलात्कार मामले में छह महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह आदेश जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनाया। अदालत ने बताया कि यह राहत राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की तर्ज पर दी जा रही है, जिसमें आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्थाई राहत दी गई थी।

बता दें आसाराम को साल 2013 में एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया था। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बीते महीने आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उस समय कहा था, उनकी हालत बेहोशी जैसी है और जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने आसाराम की ओर से पेश होते हुए कहा, उनकी उम्र और बिगड़ती सेहत को देखते हुए राहत दी जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही इसी आधार पर राहत दी है। इसलिए गुजरात हाईकोर्ट को भी वैसा ही कदम उठाना चाहिए।

राज्य सरकार के वकील ने यह दलील दी कि यदि राजस्थान की जेल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो आसाराम को गुजरात की किसी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

वहीं, पीड़िता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी नाइक ने कोर्ट से कहा कि आसाराम गंभीर हालत में नहीं हैं और उन्हें अस्पताल में लंबी अवधि के इलाज की जरूरत भी नहीं बताई गई है। उन्होंने अदालत से अस्थायी राहत देने का विरोध किया।

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