राजस्थान में आचार संहिता लागू, तबादलों व नियुक्तियों पर रोक
आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है।
जयपुर : निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सोमवार को यहां मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।
उन्होंने कहा कि घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 23 नवबंर को मतदान होगा तथा तीन दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में छह नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। सात नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
गुप्ता ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।