Kerala News: केरल पोक्सो कोर्ट ने मदरसा मौलवी को 187 साल कैद की सजा सुनाई
जानकारी के अनुसार, पोक्सो कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को बार-बार अपराध करने के कारण इतनी लंबी सजा सुनाई है।
Kerala News In Hindi: केरल के कन्नूर में एक POCSO अदालत ने 8 अप्रैल को एक मदरसा शिक्षक को 187 साल जेल की सजा सुनाई। एक मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी पर 13 वर्षीय नाबालिग का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। 41 वर्षीय आरोपी मोहम्मद रफी ने कोविड लॉकडाउन के दौरान छात्रा के साथ बार-बार बलात्कार किया। इससे पहले 2018 में भी उन पर बलात्कार का आरोप लगा था। वह पहले से ही इस मामले में सजा काट रहा है।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने बताया कि 13 वर्षीय लड़की मदरसे में पढ़ने जाती थी। कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदल रहा था। उसके माता-पिता को चिंता होने लगी। लड़की अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। जब उसके माता-पिता उसे काउंसलिंग के लिए ले गए तो लड़की ने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि मदरसे का मौलवी उसका यौन शोषण करता था।
जानकारी के अनुसार, पोक्सो कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को बार-बार अपराध करने के कारण इतनी लंबी सजा सुनाई है। उन्हें पोक्सो अधिनियम की धारा 5(टी) के तहत 5 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त, धारा 5(6) के तहत विश्वासघात के लिए 35 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना है। बार-बार यौन उत्पीड़न के लिए उन्हें 35 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा ओरल सेक्स जैसे आरोपों के लिए 20-20 साल की सजा और 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) के तहत नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना और 25 साल कैद की सजा का प्रावधान है। उन्हें आपराधिक धमकी देने के लिए भी सजा सुनाई गई। इसमें कई दंड शामिल होंगे। ऐसे मामले में रफी को अधिकतम 50 साल की जेल की सजा हो सकती है। आरोप है कि मौलवी छात्रा को धमकाकर जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी शादीशुदा था लेकिन उसकी पत्नी उसके व्यवहार से तंग आकर उसे तलाक दे दिया।
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