Supreme Court News: बलात्कार मामले में आरोपी कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को SC ने जमानत देने से किया इनकार
घटना के रिकॉर्ड किए गए टेप सार्वजनिक डोमेन में लीक हो गए थे।
Supreme Court refuses bail to former Karnataka MP Prajwal Revanna in rape case news in hindi: सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कई आरोपों का सामना कर रहे जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि घटना के रिकॉर्ड किए गए टेप सार्वजनिक डोमेन में लीक हो गए थे।
यह फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 21 अक्टूबर को पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज करने के बाद आया है, जिन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने हसन के पूर्व सांसद की दो अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।
अगस्त 2024 में, विशेष जांच दल (एसआईटी), जो प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के चार मामलों की जांच कर रहा है, ने 2,144 पृष्ठों का आरोपपत्र पेश किया।
आरोपपत्र एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें प्रज्वल पर अपने परिवार के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। जेडी(एस) नेता के खिलाफ बलात्कार के दो मामले और यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज है।
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