महाराष्ट्र : आठ साल पहले की थी दोस्त की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मुजावर के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप साबित किए हैं।
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के 31 वर्षीय एक व्यक्ति को आठ साल पहले झगड़े के दौरान अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।.
सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना आर तेहरा ने बुधवार को अपने आदेश में मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा निवासी आरोपी रियाज उर्फ बबलू सत्तार मुजावर पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) रेखा हिवराले के अनुसार, मुजावर और पीड़ित रोहित भगवान जाधव दोस्त थे। अप्रैल 2015 में, दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मुजावर ने जाधव पर चाकू से हमला किया, जिससे जाधव की मौत हो गई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मुजावर के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप साबित किए हैं। अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध के लिए सजा या तो मौत है या फिर उम्र कैद तथा जुर्माना है। एपीपी हिवराले ने बताया कि मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की थी।