अदालत ने सेंथिल की हिरासत में न भेजने के अनुरोध वाली याचिका की खारिज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है।
चेन्नई: चेन्नई की एक अदालत ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की वह याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने खुद को हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने याचिका को ‘अर्थहीन’ बताते हुए खारिज कर दिया क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए बालाजी को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता सेंथिल को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने सेंथिल को बुधवार को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने मंत्री पर 2014-15 में राज्य के परिवहन उपक्रमों में कथित ‘नौकरी के बदले नकदी’ घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बालाजी तब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) में थे और दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार में परिवहन मंत्री थे।