महिला IPS से यौन उत्पीड़न मामले में तमिलनाडु के पूर्व DGP दोषी करार, 3 साल कैद की सजा
महिला IPS अधिकारी ने फरवरी, 2021 में अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी
Former Tamil Nadu DGP convicted in sexual harassment case against woman IPS
विल्लुपुरम (तमिलनाडु): विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने अपने सहयोगी महिला पुलिस अधिकारी (IPS ) का यौन उत्पीड़न करने के मामले में तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) राजेश दास को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजीपी) राजेश दास को तीन साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
महिला IPS अधिकारी ने फरवरी, 2021 में अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी ने उस समय उनका यौन उत्पीड़न किया था, जब वे तत्कालीन मुख्यमंत्री एदापद्दी के. पलानीसामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करने जाते वक्त सफ़र कर रहे थे.