Supreme Court ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता रखा बरकरार, पांच जजों की बेंच का फैसला
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमतिपूर्ण निर्णय देते हुए धारा 6ए को असंवैधानिक करार दिया।
Citizenship Act 1955 Section 6A Supreme Court News In Hindi Assam Accord: सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर को 4:1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। यह धारा असम समझौते को मान्यता देती है।
कानूनी समाचार एजेंसी लाइव लॉ के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमतिपूर्ण निर्णय देते हुए धारा 6ए को असंवैधानिक करार दिया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6ए विधायी समाधान था। बहुमत ने माना कि संसद के पास प्रावधान लागू करने की विधायी क्षमता है। बहुमत ने माना कि धारा 6ए को स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ मानवीय चिंताओं को संतुलित करने के लिए लागू किया गया था।
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