लड़कियों से छेड़छाड़ की तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कॉलेज गर्ल बनकर मनचलों की तलाश में जुटी महिला पुलिस
पुलिस की निर्भया स्क्वॉड ने मनचलों पर लगाम कसने के लिए काम शुरू कर दिया है.
राजस्थान - राजस्थान में अगर किसी मनचले ने तीन या उससे ज्यादा बार लड़कियों से छेड़छाड़ की तो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दाग लग जाएगा । पुलिस ऐसे मनचलों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में स्पेशल नोट डालेगी, जो आपका करियर बर्बाद कर सकते हैं। इतना ही नहीं हिस्ट्रीशीटर की तरह शरारती तत्वों के रिकॉर्ड और फोटो भी पुलिस स्टेशनों में रखे जाएंगे.
पुलिस की निर्भया स्क्वॉड ने मनचलों पर लगाम कसने के लिए काम शुरू कर दिया है. टीम की महिला पुलिसकर्मी गर्ल्स कॉलेज में कॉलेज गर्ल्स बनकर घूम रही हैं। वे स्कूल रूटों, सिटी बसों और ऑटो में सफर कर मनचलों पर शिकंजा कस रही हैं।
जयपुर में महज चार दिन में 160 बदमाश पकड़े जा चुके हैं. उनमें से 50 को गिरफ्तार कर लिया गया है इनमें से तीन बार ऐसी ही गलती करने वालों की पहचान की जा रही है। मनचलों को सरकारी नौकरी से वंचित रखने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस के लिए एक्शन प्लान बनाना चुनौतीपूर्ण था। मनचलों को कैसे पकड़ा जाए? इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने और डेटा मेंटेन कैसे किया जाएगा?
किसी लड़की से छेड़खानी की परिभाषा क्या होगी? यह सब पीड़ित लड़की की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत पर निर्भर करता है. इसमें इसमें राह चलती लड़की को कमेंट करना, फिजिकल टच करना, अश्लील इशारे करना, रास्ते में आते-जाते समय परेशान करना आदि शामिल है। यह सभी हरकतें छेड़खानी की श्रेणी में मानी जाएंगी।
एडीजी (सिविल राइट्स) स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशनों में रखा जाएगा. उत्पीड़न की हर शिकायत की सूची बनेगी. अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ तीसरी बार भी शिकायत मिलती है तो उसकी शिकायतों का रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच को भेजा जाएगा.
क्राइम ब्रांच व्यक्ति की पूरी जानकारी अपडेट कर संबंधित थाने को भेजेगी, जहां उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में छेड़खानी की शिकायतों का नोट डाला जाएगा। हर थाने में इलाके के कुख्यात बदमाशों औरहिस्ट्रीशीटर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। उनकी तस्वीरें थाने के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है. इसी तरह अब हर थाने में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा
आरोपी की फोटो, छेड़छाड़ का प्रकार, कितनी बार छेड़छाड़ हुई, मौखिक शिकायत या एफआईआर जैसे रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इनमें अगर किसी ने तीन या उससे अधिक बार छेड़छाड़ की है तो उसके चरित्र प्रमाण पत्र में यह नोट लगा दिया जाएगा। श्रीवास्तव ने कहा कि उत्पीड़न के मामलों में कई बार टिप्पणी करने या बार-बार कॉल करने जैसी शिकायतें भी आती हैं.
कभी-कभी किशोरों को पता ही नहीं चलता कि वे अज्ञानतावश कोई अपराध कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पहले तो उन्हें समझाया जाता है, लेकिन अगर वे नहीं मानते तो उन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जाती है. अगर कोई गंभीर मामला हो तो एफआईआर दर्ज की जाती है.
कभी-कभी कोई ग़लतफ़हमी पैदा कर सकता है या झूठी शिकायत कर सकता है। इसलिए सभी को दो मौके दिए गए हैं ताकि उदासीनता के कारण करियर बर्बाद न हो। अगर कोई तीन बार छेड़छाड़ करता है तो इसका मतलब है कि वह आदतन अपराधी है, ऐसे में उसके खिलाफ चरित्र प्रमाण पत्र में अंकित करने की कार्रवाई की जाएगी।