नाबालिग चचेरी बहन से बलात्कार, व्यक्ति को कुल 135 वर्ष के कारावास की सजा

Rozanaspokesman

राज्य

अदालत ने दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया...

Rape of minor cousin, man sentenced to total 135 years of imprisonment

अलप्पुझा (केरल): केरल की एक अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को कुल 135 साल के कारावास की सजा सुनाई। ‘हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट’ के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई।

लोक अभियोजक रघु के. ने बताया कि सभी मामलों में दोषी को कुल 135 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि हालांकि सभी सजा एक साथ चलेंगी । अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो घटना के समय 15 साल की थी। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।