स्कूल भर्ती मामला: तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 26 मई को करेगा सुनवाई SC
शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया है कि एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर 26 मई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को तैयार हो गया, जिसमें स्कूल भर्ती मामले में सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ किए जाने को चुनौती दी गई है। मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को बनर्जी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। उन्होंने शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया है कि एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।
अभिषेक बनर्जी का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था। वहीं, घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं।
एजेंसी ने अभिषेक को समन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गत बृहस्पतिवार को उनकी एक याचिका को खारिज करने के 24 घंटे के भीतर भेजा था। याचिका में उन्होंने अदालत के पिछले आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसियां शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं।
बनर्जी के, शुक्रवार को खंडपीठ और उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के सभी प्रयास विफल रहे थे।