Pune Porsche Car Accident News: पुणे पोर्श कार दुर्घटना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए नाबालिग आरोपी को रिहा करने के आदेश
अदालत ने निर्देश दिया है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेशित मनोवैज्ञानिक के साथ परामर्श सत्र नाबालिग की रिहाई के बाद भी जारी रहना चाहिए।
Pune Porsche Car Accident News In Hindi: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को उसकी चाची की देखभाल और संरक्षण में छोड़ने के आदेश दिए है।
बता दें कि मामले में न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नाबालिग आरोपी की चाची द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपी की रिहाई की मांग की गई थी। आरोपी वर्तमान में सुधार गृह में है। वहीं अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा पारित रिमांड आदेशों को अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया।
अदालत ने निर्देश दिया है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेशित मनोवैज्ञानिक के साथ परामर्श सत्र नाबालिग की रिहाई के बाद भी जारी रहना चाहिए।
गौर हो कि यह घटना 19 मई, 2024 को हुई थी, जब पुणे के एक प्रमुख बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा कथित तौर पर शराब के नशे में पोर्श टेकन कार चला रहा था, जिससे उसका नियंत्रण खो गया और कल्याणी नगर इलाके में एक मोटरसाइकिल से जा टकराया। टक्कर के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मौत हो गई, जिन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।
किशोर न्याय बोर्ड ने घातक दुर्घटना के कुछ घंटों बाद 19 मई, 2023 को नाबालिग चालक को जमानत दे दी। हालांकि, 22 मई, 2024 को किशोर आरोपी को किशोर न्यायालय ने पर्यवेक्षण गृह में भेज दिया। बाद में उसकी रिमांड बढ़ा दी गई। उसके माता-पिता और दादा भी संबंधित मामलों में हिरासत में हैं। पुणे की एक अदालत ने पिछले सप्ताह मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामले में पिता को जमानत दे दी थी।
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