महाराष्ट्र: तीन साल की बच्ची से बलाल्कार, आरोपी युवक को पांच साल का सश्रम कारावास

Rozanaspokesman

राज्य

वह ठाणे के अंबरनाथ शहर में रहता था।

Rape of a three-year-old girl, five years rigorous imprisonment to the accused youth

ठाणे (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान साढ़े तीन साल की लड़की का अपहरण तथा यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले 35 वर्षीय विनोद भोला केवट पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वह ठाणे के अंबरनाथ शहर में रहता था।

कल्याण के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अश्तुरकर ने 11 मई को आदेश पारित किया था लेकिन इसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यह घटना 23 सितंबर 2018 की रात की है जब पीड़िता की मां उसे तथा उसके भाई-बहन को लेकर जुलूस देखने गई और इस दौरान लड़की अचानक लापता हो गई। उन्होंने बताया कि जब लड़की की मां और अन्य ने उसकी तलाश की तो उन्होंने एक सुनसान जगह पर केवट की गोद में लड़की को बैठे हुए देखा। वह लड़की का यौन उत्पीड़न कर रहा था। उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था।.