बाल विवाह के बाद नाबालिग लड़की ने मृत बच्ची को दिया जन्म; पति और ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज
नाबालिग लड़की सात माह की गर्भवती थी और उसने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया।
इंदौर (मध्यप्रदेश): इंदौर में बाल विवाह के बाद 16 वर्षीय लड़की ने मृत बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस ने लड़की के पति और कम उम्र में उसकी शादी कराने वाले ताऊ के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित लड़की के स्थानीय संरक्षक और ताऊ ने उसका बाल विवाह कराया था जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी।
उन्होंने बताया कि इंदौर की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की शिकायत पर शहर के तेजाजी नगर पुलिस थाने में लड़की के पति और ताऊ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने "पीटीआई-भाषा" को बताया, "नाबालिग लड़की ने मंगलवार रात शहर के एक अस्पताल में मृत बच्ची को जन्म दिया जिसका सिर विकसित नहीं हुआ था।"
उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की सात माह की गर्भवती थी और उसने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया।
पोरवाल ने बताया कि नाबालिग लड़की और उसका पति काम के लिए कर्नाटक गए थे जहां एक अस्पताल में जांच के दौरान पीड़िता के गर्भवती होने के बारे में पता चला था। उन्होंने बताया कि कर्नाटक की एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने नाबालिग लड़की के गर्भवती होने का मामला इंदौर की सीडब्ल्यूसी को भेज दिया था।
तेजाजी नगर थाने के प्रभारी अभिषेक रंजन ने बताया कि नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।