हथियारों का महिमामंडन करने वाली सामग्री 72 घंटे के भीतर हटाएं : पंजाब पुलिस
राज्य सरकार द्वारा 13 नवंबर को आग्नेयास्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन और ‘बंदूक संस्कृति’ तथा हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगाने...
चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने शनिवार को लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हथियारों के महिमामंडन करके बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया और कहा कि तब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा 13 नवंबर को आग्नेयास्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन और ‘बंदूक संस्कृति’ तथा हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर पुलिस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रही है।
पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने ट्वीट किया, “सभी से अगले 72 घंटों में स्वेच्छा से अपने सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की अपील करते हैं।”
यादव ने कहा, “मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पंजाब में अगले तीन दिनों तक हथियारों के महिमामंडन वाली सामग्री हटाने के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी ताकि लोग खुद आपत्तिजनक सामग्री हटा लें।”
वर्ष 2015 में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में आग्नेयास्त्र पकड़े देखे जाने के बाद शुक्रवार को अमृतसर पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके नाबालिग बेटे सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।