ED का गोल्डन बाबा पर शिकंजा, धोखाधड़ी मामले में कुर्क की1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति
संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था।
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने ओडिशा स्थित जालसाज ज्योति रंजन बेउरा उर्फ गोल्डन बाबा के खिलाफ धनशोधन के मामले में जांच के तहत उसकी 1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था।
ज्योति ट्रेडिंग एण्ड कंपनी के मालिक बेउरा के खिलाफ धनशोधन का मामला ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी और आरोप-पत्र से उपजा है। ज्योति रंजन बेउरा पर राज्य के कुछ कारोबारियों को 5.50 करोड़ रुपये का ऋण देने के बदले में धोखाधड़ी करने का आरोप है।
ईडी ने इससे पहले बेउरा की 52 लाख रुपये की बैंक जमा राशि जब्त कर ली थी और इसके अलावा उसकी एक बीएमडब्ल्यू और एक ऑडी कार भी जब्त कर ली थी।