हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जांच के दिए निर्देश
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर-2' कानूनी विवाद में घिर गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड (CBFC) को फिल्म के खिलाफ लगी याचिका की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक जवान ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन से जुडी गुप्त जानकारियां दिखाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सेंसर बोर्ड करेगा जांच चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को इस याचिका पर विचार कर फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि भले ही यह फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन के आरोपों के तहत जांचने के लिए कहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपा केस हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर सही तरीके से विचार करना और उनका समाधान निकालना जरूरी है। कोर्ट ने इस रिट याचिका को एक प्रजेंटेशन (अभ्यावेदन) मानकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंप दिया है। अब सरकार और सेंसर बोर्ड को इस पर मिलकर आखिरी फैसला लेना होगा।