नियमों का पालन ना करने वाली कंपनियों पर लगेगा 1 करोड़ रिंगिट का जूर्माना
कुआलालंपुर, (एपी) मलेशिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर रोक लगाने वाले नियमों को सोमवार से लागू कर दिया।
इसके साथ ही मलेशिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया मंचों को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी और 16 वर्ष से कम उम्र के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को ‘अकाउंट’ बनाने से रोकना होगा। ये नियम कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले मंचों पर लागू होंगे जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब शामिल हैं।
नियमों का पालन ना करने वाली कंपनियों पर एक करोड़ रिंगिट (25 लाख अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, अगर बच्चे इस कानून को किसी तरह दरकिनार कर सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं तो उनके माता-पिता पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।
सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और मंचों की उन विशेषताओं से बचाना है जो अत्यधिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं।
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए आयु आधारित प्रतिबंध या शर्तें लागू की हैं या उनकी घोषणा की है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इसी तरह के उपायों का अध्ययन कर रहे हैं या उन्हें विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे मलेशिया की नयी अनिवार्यताओं का अनुपालन कैसे करेंगी। मलेशियाई नियामक ने कहा कि आयु सत्यापन प्रणाली को लागू करने के लिए मंचों को कुछ समय की मोहलत दी जाएगी।