रेस्टोरेंट मालिक समेत सात के खिलाफ मामला दर्ज
उन्होंने बताया कि भोजीपुरा थाने में दर्ज मामले के अनुसार, पिछले महीने 19 मार्च को जादौपुर खजुरिया के रहने वाले असद हैदर ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर खजुरिया स्थित 'सैफी कैफे' के ऊपर बने एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मिश्र ने बताया कि आरोप है कि इसी दौरान असद ने वारदात का वीडियो भी बना लिया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे डरी-सहमी छात्रा ने असद से मिलना बंद कर दिया था।
वीडियो वायरल करने की दी धमकी
उन्होंने बताया कि मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि पिछली दो अप्रैल की दोपहर जब छात्रा अपना परीक्षा अंक पत्र लेने के लिए स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में धौरा टांडा निवासी चांद नामक युवक ने उसे रोका और धमकी दी कि अगर वह असद से नहीं मिली तो उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि बदनामी के डर से घबराई छात्रा को चांद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर दोबारा उसी 'सैफी कैफे' के ऊपर बने कमरे में ले गया। उन्होंने बताया कि छात्रा का आरोप है कि कमरे में असद, समीर अहमद, बंटी और दो अन्य अज्ञात लड़के पहले से मौजूद थे। मिश्र ने बताया कि छात्रा का आरोप है कि वहां सभी छह आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि घटना के दिन पीड़िता रास्ते में एक व्यक्ति को बदहवास हालत में मिली, जिसने उसे उसके घर पहुंचाया।
आरोपियों की तलाश में पुलिस
मिश्र ने बताया कि परिजन का दावा है की डर की वजह से छात्रा ने दो दिन तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया लेकिन उसकी खराब हालत को देखकर जब उससे पूछा गया तो उसने चार अप्रैल को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। भोजीपुरा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पांच अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में असद, चांद, रेस्टोरेंट मालिक सैफी और अन्य आरोपियों समीर अहमद, बंटी और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।