DGCA के नए नियम: एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल करने पर मिलेगा फुल रिफंड, फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी
DGCA के नए नियम: एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल करने पर मिलेगा फुल रिफंड, फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी
Published : Feb 27, 2026, 4:58 pm IST
Updated : Feb 27, 2026, 4:58 pm IST
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DGCA introduces 48-hour free flight cancellation window from March 26
DGCA introduces 48-hour free flight cancellation window from March 26

अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद या बदल सकते हैं।

DGCA New Flight Cancellation Rules: एविएशन नियामक संस्था DGCA ने एयरलाइंस के लिए टिकट रिफंड और बदलाव के नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री अपनी बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एयर टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। (DGCA introduces 48-hour free flight cancellation window from March 26 news in hindi) 

DGCA ने यात्रियों के लिए और अधिक सुविधा प्रदान करते हुए यह भी कहा कि यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो और यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर कोई गलती बताता है, तो एयरलाइन को उस टिकट पर नाम या विवरण सुधारने के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं करनी चाहिए।

DGCA ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में बदलाव किए

हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने नए रिफंड नियम जारी किए हैं, जिनके तहत टिकट रद्द या बदलने पर 48 घंटे तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

DGCA के अनुसार, टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री अपनी टिकट रद्द या उसमें बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, यदि टिकट बुकिंग के समय नाम में कोई गलती होती है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो वह गलती बुकिंग के 24 घंटे के भीतर बताने पर नाम सुधारने के लिए भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

DGCA ने एयरलाइन टिकट रिफंड और मेडिकल इमरजेंसी नियमों में बदलाव किए

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने स्पष्ट किया है कि अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाती है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइन यह सुनिश्चित करेंगी कि रिफंड प्रक्रिया 14 वर्किंग डेज के भीतर पूरी हो।

इसके अलावा, पैसेंजर को किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करने की स्थिति में नियमों में भी संशोधन किए गए हैं, ताकि यात्री को अधिक सुविधा मिल सके।

टिकट कैंसिल नियमों में बदलाव

24 फरवरी को जारी किए गए संशोधित CAR में यात्रियों को किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया गया है। ये बदलाव यात्रियों द्वारा रिफंड में देरी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए किए गए हैं।

यह मुद्दा दिसंबर 2025 में इंडिगो की एक फ्लाइट में रुकावट के दौरान भी सामने आया था, जब सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइन को पेंडिंग रिफंड तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। नए नियमों का उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को यात्रियों के लिए अधिक आसान बनाना और एयरलाइन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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