भारतीय मूल के शख्स पर आरोप था कि उसकी लापरवाही के चलते दुर्घटना में उसके सहकर्मी की मौत हो गई।
सिंगापुर: सिंगापुर में भारतीय मूल के एक ‘फोर्कलिफ्ट’ संचालक को एक दुर्घटना में हुई उसके सहकर्मी की मौत के मामले में 18 हफ्ते की जेल की सज़ा सुनाई गई है।
भारतीय मूल के शख्स पर आरोप था कि उसकी लापरवाही के चलते दुर्घटना में उसके सहकर्मी की मौत हो गई। जनशक्ति मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने अभियोजन के मामलों पर अगस्त की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को जारी कर बताया कि सात जुलाई 2022 को हुई घटना के लिए ए. गणेशन को कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (डब्ल्यूएसएच) कानून के तहत 15 अगस्त को सज़ा सुनाई गई।.
सात जुलाई 2022 को गणेशन बहुमंजिला कार पार्किंग स्थल पर ‘फोर्कलिफ्ट’ का संचालन कर रहा था जहां उसका सहकर्मी कुंजप्पा माकेश केबल बिछा रहा था। चैनल न्यूज़ एशिया की खबर के मुताबिक, ‘फोर्कलिफ्ट’ के संचालन के दौरान हुई दुर्घटना में माकेश जख्मी हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
मंत्रालय की जांच में सामने आया कि गणेशन की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई थी। वहीं, पीएसए कोर के बंदरगाह स्थल पर ‘क्वे क्रेन’ से हुई एक अन्य दुर्घटना में भारतीय मूल के कर्मचारी वराथन प्रभु की मौत हो गई थी। दरअसल, ‘क्वे क्रेन’ संचालक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया का पालन करने में नाकाम रहा था। 11 मार्च 2020 को हुई दुर्घटना के मामले में मोहम्मद अशरफ रोसली को 25 अगस्त को सात महीने जेल की सज़ा सुनाई गई थी।