Australia News:16 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद भी नागरिकता नहीं, पंजाबी दंपती को वापस लौटने का आदेश

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Australia News:16 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद भी नागरिकता नहीं, पंजाबी दंपती को वापस लौटने का आदेश
Published : Oct 3, 2025, 2:10 pm IST
Updated : Oct 3, 2025, 2:10 pm IST
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Punjabi couple denied citizenship after 16 years in Australia news in hindi
Punjabi couple denied citizenship after 16 years in Australia news in hindi

ऑस्ट्रेलिया के नियमों के अनुसार, बच्चा 10 साल का होने के बाद वहां का पक्का नागरिक बन जाता है।

Australia News: पंजाबी दंपती को 16 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद नागरिकता नहीं मिलने के कारण वापस भारत लौटने का आदेश दिया गया है। दंपती 2009 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन वे नागरिकता हासिल नहीं कर सके। हालांकि उनका 12 वर्षीय बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही रहेगा क्योंकि उसका जन्म वहीं हुआ है और उसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिल गई है। अब दंपती को अपने बेटे से अलग होकर भारत लौटना होगा।

ऑस्ट्रेलिया के नियमों के अनुसार, बच्चा 10 साल का होने के बाद वहां का पक्का नागरिक बन जाता है। पंजाबी मूल के अमनदीप कौर व स्टीवन सिंह 2009 में ऑस्ट्रेलिया गए थे। वह मेलबर्न के पश्चिमी भाग स्थित विन्धम वेले में बस गए, लेकिन आज तक उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाई। इस साल की शुरुआत में उनको सूचित किया गया कि उन्हें नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया छोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। न्यायाधिकरणों में असफल अपील के बाद दंपती हस्तक्षेप की उम्मीद में अपना मामला आव्रजन मंत्री टोनी बर्क के पास ले गया लेकिन उनको वहां से भी अनुमति नहीं मिली। 

परिवार के वकील ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले को चौंकाने वाला बताया है, जिसमें पंजाबी दंपती को 16 साल रहने के बाद वापस भारत लौटने का आदेश दिया गया है। इमीग्रेशन एक्सपर्ट की सलाह है कि दंपती को फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई कानून का सम्मान करते हुए वापस आना चाहिए और फिर से आवेदन करना चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार, बेटे की देखभाल की वजह बताकर आवेदन करने पर उसे स्वीकार किया जा सकता है। 

बेटा अकेला कैसे रहेगा यही चिंता: अमनदीप

हवाई अड्डे की सुरक्षा में कार्यरत अमनदीप का कहना है कि उनका बेटा अकेला कैसे रहेगा, यह उनके लिए चिंता की बात है। वह कभी अकेला नहीं रहा। अगर उनका बेटा अभिजोत उनके साथ भारत आ जाता है तो भारतीय कानून के अनुसार वह अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता खो सकता है और शायद कभी वापस भी न लौट सके इसलिए माता-पिता उसे वापस लाना नहीं चाहते

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