अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग पर नोटिस जारी किया।
Pakistan Bhagat Singh News In Hindi: पाकिस्तान की एक अदालत ने लाहौर में शादमान चौक का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को पंजाब प्रांतीय सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान द्वारा दायर याचिका पर पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमान, उपायुक्त लाहौर राफिया हैदर और शहर प्रशासक को नोटिस जारी किए।
भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी ने सुनवाई के बाद मीडिया को दी जानकारी देते हुए बताया कि, "एलएचसी ने 26 मार्च तक शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने में विफल रहने पर अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।" .
कुरैशी ने कहा कि एलएचसी ने 2018 में सरकार को शादमान चौक का नाम रखने का आदेश दिया था, जहां 1931 में भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा, "लेकिन प्रांतीय और जिला दोनों सरकारों ने जानबूझकर एलएचसी के आदेश का पालन नहीं किया, इस प्रकार अवमानना हुई।"
उपमहाद्वीप की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह को 23 मार्च, 1931 को ब्रिटिश शासकों ने शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी थी।
भगत सिंह को शुरू में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी लेकिन बाद में एक अन्य "मनगढ़ंत मामले" में मौत की सजा दी गई। भगत सिंह का उपमहाद्वीप में न केवल सिखों और हिंदुओं बल्कि मुसलमानों द्वारा भी सम्मान किया जाता है।
पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने कथित तौर पर दो बार केंद्रीय असेंबली में अपने भाषण के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि उपमहाद्वीप में भगत सिंह जैसा कोई दूसरा बहादुर व्यक्ति नहीं हुआ।
क़ुरैशी ने कहा कि भगत सिंह उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आज़ादी के लिए अपने साथियों के साथ अपनी जान दे दी।
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