Pakistan News: इमरान खान ने अपने खिलाफ सैन्य मुकदमे को लेकर किया इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख

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Pakistan News: इमरान खान ने अपने खिलाफ सैन्य मुकदमे को लेकर किया इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख
Published : Sep 4, 2024, 1:43 pm IST
Updated : Sep 4, 2024, 1:43 pm IST
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Imran Khan moves Islamabad High Court regarding military case against him news in hindi
Imran Khan moves Islamabad High Court regarding military case against him news in hindi

अपनी याचिका में उन्होंने आईएसआई के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद (सेवानिवृत्त) की हालिया गिरफ्तारी का हवाला दिया।

Pakistan News In Hindi: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोर्ट मार्शल की आशंका को लेकर मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सेना में अपने संभावित मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की। कोर्ट, डॉन ने बताया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक ने रावलपिंडी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर 9 मई के दंगों के संबंध में कोर्ट-मार्शल होने की आशंका व्यक्त की है।

अपनी याचिका में उन्होंने आईएसआई के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद (सेवानिवृत्त) की हालिया गिरफ्तारी का हवाला दिया। “कुछ हफ़्ते पहले, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सैन्य हिरासत में लिया गया था।

यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है और मीडिया में रिपोर्ट किया गया है कि उन्हें 9 और 10 मई, 2023 से संबंधित मामलों में याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकारी गवाह बनाया जाएगा और याचिकाकर्ता को इस आधार पर सैन्य हिरासत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ”खान के हवाले से कहा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि संघीय सरकार के कानूनी मामलों के प्रवक्ता बैरिस्टर अकील मलिक के एक बयान से उनकी आशंकाएं सही साबित हुईं।

मलिक ने हाल ही में कहा था कि याचिकाकर्ता पर पूरी तरह से सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है और पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं। इमरान खान ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह तय करना पंजाब सरकार का अधिकार होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 9 मई के मामलों को सैन्य अदालत में भेजा जाए या नहीं।

इस बीच, इस्लामाबाद के राजनीतिक और पत्रकारिता हलकों में अफवाहें उड़ गईं कि पीटीआई संस्थापक की हिरासत सैन्य अधिकारियों को सौंप दी गई है, जबकि कुछ ने दावा किया कि खान को किसी भी समय सैन्य अधिकारियों को सौंपा जा सकता है हालाँकि, अफवाहों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अपदस्थ प्रधानमंत्री ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया कि उनका कोर्ट मार्शल सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के फैसले के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट मार्शल के जरिए आम नागरिकों पर मुकदमा चलाना असंवैधानिक है। 9 और 10 मई, 2023 की घटनाओं के संबंध में सैन्य अधिकारियों द्वारा 103 बंदियों को जिस तरह से हिरासत में लिया गया वह अवैध था।

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