सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने कहा कि फैसला 16 अगस्त को सुनाया जा सकता है.
1984 Anti-Sikh Riots, Jagdish Tytler News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में तीन लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने कहा कि फैसला 16 अगस्त को सुनाया जा सकता है.
सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से निकले और भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया। यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर ने भीड़ से सिखों को मारने के लिए कहा था और कहा था कि उन्होंने हमारी मां को मार डाला है. टाइटलर की वजह से तीन लोगों की हत्या कर दी गई.
31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। सत्र अदालत ने अगस्त 2023 में मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी।
अदालत ने टाइटलर को निर्देश दिया कि वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें और न ही अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ें। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (अपराध के लिए उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप दर्ज किए हैं।
(For more news apart from 1984 Anti-Sikh Riots: Court postpones verdict against accused Jagdish Tytler till August 16, stay tuned to Rozana Spokesman)