Supreme Court: "सिर्फ इसलिए घर नहीं गिरा सकते क्योंकि कोई आरोपी है:" SC बुलडोजर कार्रवाई पर तैयार करेगा दिशा-निर्देश

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Supreme Court: "सिर्फ इसलिए घर नहीं गिरा सकते क्योंकि कोई आरोपी है:" SC बुलडोजर कार्रवाई पर तैयार करेगा दिशा-निर्देश
Published : Sep 2, 2024, 4:18 pm IST
Updated : Sep 2, 2024, 4:18 pm IST
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"Can't demolish houses just because someone is accused: Supreme Court to frame guidelines on 'bulldozer action'

कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिरा कर रहे हैं ।

Supreme Court News: लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय स्तर पर दिशा-निर्देश तैयार करने की मंशा व्यक्त की, ताकि इस चिंता का समाधान किया जा सके कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिरा कर रहे हैं ।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूछा, "सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आरोपी है, कैसे उसके घर को गिराया जा सकता है?"

सर्वोच्च न्यायालय ऐसे ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनके बारे में आरोप है कि ये बिना किसी नोटिस के और “बदले” के रूप में किए जा रहे हैं।

ये याचिकाएं राजस्थान के राशिद खान और मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन ने दायर की थीं।

उदयपुर के 60 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक खान ने बताया कि उदयपुर जिला प्रशासन ने 17 अगस्त, 2024 को उनके घर को ध्वस्त कर दिया था। यह तब हुआ जब उदयपुर में मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क उठी थी, मुसलमानों के कई वाहनों को आग लगा दी गई थी और एक मुस्लिम स्कूली छात्र द्वारा अपने हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के बाद निषेधाज्ञा जारी होने के बाद बाजार बंद कर दिए गए थे, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। खान आरोपी स्कूली छात्र के पिता हैं।

मध्य प्रदेश के हुसैन ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन ने उनके घर और दुकान को अवैध रूप से बुलडोजर से गिरा दिया।

हरियाणा के नूह में मुस्लिम घरों को तोड़े जाने के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा पहले दायर किए गए मामले में नागरिक अधिकार संरक्षण संघ (एपीसीआर) की मदद से ये दोनों आवेदन दायर किए गए थे।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "हमारे पास व्यापक दिशा-निर्देश हैं, ताकि कल कोई बुलडोजर न चले और इसका दस्तावेजीकरण और जांच की जाए, ताकि कोई भी पक्ष किसी तरह की कमी न बता सके... आरोपी होने के आधार पर तोड़फोड़ करना सही नहीं है।"

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार , जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बताया कि किस तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई थी ।

उन्होंने तर्क दिया, "16 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई थी... इसे अस्वीकार कर दिया गया था... फिर भी उन्होंने ऐसा किया और फिर अधिकारियों ने संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए और अधिक लोगों की मांग की... क्या यह उचित है? ... कल्पना कीजिए, एक किरायेदार का घर ध्वस्त कर दिया गया, न कि संपत्ति का मालिक।"

आवेदकों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा:
"उन्होंने 50-60 साल पुराने घरों को ध्वस्त कर दिया। घर को इसलिए ध्वस्त किया गया क्योंकि मालिक का बेटा या किराएदार इसमें शामिल है (अपराध में आरोपी)... एक मामला मध्य प्रदेश से है और दूसरा उदयपुर से है।"

अधिवक्ता फौज़िया शकील ने एक अन्य आवेदक का प्रतिनिधित्व किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर को इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा और सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि इस मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें।


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Location: India, Delhi, New Delhi

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