पीठ ने कहा, ‘‘हम इन आदेशों पर रोक लगाते हैं। हम मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे....।’’
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों तक लाभ पहुंचाने के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने और उपराज्यपाल पर जुर्माना लगाने संबंधी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
पीठ ने कहा, ‘‘हम इन आदेशों पर रोक लगाते हैं। हम मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे....।’’
श्रमिकों को लाभ जारी करने के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया गया था, जबकि उपराज्यपाल डी के जोशी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो उन्हें अपने कोष से वहन करना था।
पिछले साल 19 दिसंबर को पारित आदेश में अंडमान प्रशासन द्वारा नियोजित लगभग 4,000 दैनिक मजदूरों (डीआरएम) को उच्च वेतन और डीए (महंगाई भत्ता) प्रदान करने की बात कही गई थी।