Kisan Andolan 2024: 'किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे 'गंभीर', सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर न करें याचिका', SC ने दी चेतावनी

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Kisan Andolan 2024: 'किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे 'गंभीर', सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर न करें याचिका', SC ने दी चेतावनी
Published : Mar 5, 2024, 11:00 am IST
Updated : Mar 5, 2024, 11:00 am IST
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supreme court warn petitioner on kisan andolan Said 'don't file petition just for publicity' News In hindi
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सुनवाई की शुरुआत में थियोस के वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह याचिका में संशोधन करना चाहते हैं.

Farmers Protest 2024: एमएसपी समेत अपने विभिन्न मांगों को लेकर किसान एक बार फिर केंन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं अब किसानों के विरोध से जुड़े मुद्दों को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह सिर्फ प्रचार पाने के लिए अखबारों की रिपोर्टों के आधार पर याचिका दायर करने से बचें।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक, याचिकाकर्ता एग्नोस्टोस थियोस को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र और कुछ राज्यों ने शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

सुनवाई की शुरुआत में थियोस के वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह याचिका में संशोधन करना चाहते हैं.

न्यायमूर्ति कांत ने वकील से कहा, "ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं।" केवल प्रचार के लिए अखबारों की रिपोर्टों के आधार पर ऐसी याचिकाएं दायर न करें। केवल उन्हीं व्यक्तियों को ये याचिकाएँ दायर करनी चाहिए जो गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। यदि आपने अखबार की रिपोर्ट देखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय को मामले की जानकारी है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय पहले ही इस मुद्दे पर कुछ आदेश पारित कर चुका है। पीठ ने वकील से कहा, "अगली बार सावधान रहें।" अपना खुद का शोध करें, ये जटिल मुद्दे हैं।    

(For more news apart fromsupreme court warn petitioner on kisan andolan Said 'don't file petition just for publicity' News In hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

Location: India, Delhi, New Delhi

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