डीएचएफएल के वधावन की जमानत पर एक फरवरी तक रोक : उच्च न्यायालय

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वधावन बंधुओ की जमानत पर एक फरवरी तक रोक : उच्च न्यायालय
Published : Dec 8, 2022, 12:42 pm IST
Updated : Dec 8, 2022, 12:42 pm IST
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Stay on bail of DHFL's Wadhawan till February 1: High Court
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सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तकों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज को जमानत देने वाली निचली अदालत का आदेश अगले वर्ष 1 फरवरी तक...

 New Delhi : करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तकों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज को जमानत देने वाली निचली अदालत का आदेश अगले वर्ष एक फरवरी तक लागू नहीं किया जाएगा।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है। वधावन के वकील और सीबीआई की सहमति के बाद उच्च न्यायालय का आदेश आया।

बुधवार को पारित आदेश में न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा, “प्रतिवादियों (वधावन) की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने निर्देश लेने के बाद कहा कि प्रतिवादी विशेष अदालत के समक्ष अपने जमानत बांड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे।”

उन्होंने कहा, “दोनों पक्षों की सहमति से, यह निर्देश दिया जाता है कि 3 दिसंबर का आक्षेपित आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी नहीं होगा। 1 फरवरी, 2023 को अगली सुनवाई होगी।”

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ‘अधूरे आरोप-पत्र’ के कारण दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रवर्तक वधावन बंधुओं को वैधानिक जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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