सरकार ने टीवी चैनलों को लगाई फटकार, कहा- अपनी गरिमा में रहकर खबरें दिखाए! दिए दिशानिर्देश

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सरकार ने टीवी चैनलों को लगाई फटकार, कहा- अपनी गरिमा में रहकर खबरें दिखाए! दिए दिशानिर्देश
Published : Jan 9, 2023, 6:54 pm IST
Updated : Jan 9, 2023, 6:54 pm IST
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The government reprimanded the TV channels, said- show the news by staying in your dignity! given guidelines
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मंत्रालय ने टीवी चैनलों को सख्त सलाह दी है कि अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं के प्रसारण के लिए वे अपनी प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून ..

New Delhi : केंद्र सरकार ने पिछले दिनों क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना और कुछ अपराधों के टेलीविजन कवरेज को सोमवार को ‘खराब’ और ‘दुखद’करार दिया उन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स अपनी गरीमा में रहकर खबरें दिखाए।  

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज सभी टेलीविजन चैनलों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा सहित दुर्घटनाओं, मौतों और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के खिलाफ एक सलाह जारी की है, जो "अच्छे स्वाद और शालीनता" से समझौता करता है। मंत्रालय द्वारा टेलीविजन चैनलों द्वारा विवेक की कमी के कई मामलों पर ध्यान दिए जाने के बाद यह सलाह जारी की गई है। 

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने सभी निजी समाचार चैनलों को जारी एक परामर्श में पंत की कार दुर्घटना की रिपोर्टिंग व शवों की तस्वीरों और पांच साल के बच्चे की पिटाई जैसी घटनाओं के प्रसारण का हवाला दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग "गरिमा" को प्रभावित करती हैं।

 इसमें कहा गया है कि ऐसी खबरों का बच्चों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकता है।  परामर्श में रेखांकित किया गया है कि निजता के हनन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है जो संभावित रूप से निंदनीय और मानहानिकारक हो सकता है। 

इसमें यह भी कहा गया है कि प्रसारकों ने वीडियो क्लिप और तस्वीरें सोशल मीडिया से लीं और कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुरूप बनाने के लिए ऐसी क्लिप को संपादित करने के बहुत प्रयास नहीं किए गए।

मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को सख्त सलाह दी है कि अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं के प्रसारण के लिए वे अपनी प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप मजबूत करें।

दिए दिशानिर्देश

 

 

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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