अब इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई को होगी.
Patanjali News: योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके द्वारा संचालित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनके विनिर्माण लाइसेंस उत्तराखंड सरकार ने निलंबित कर दिए थे। दरअसल, उत्तराखंड प्रशासन ने बाबा रामदेव की दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण उनके विनिर्माण लाइसेंस को अप्रैल में निलंबित कर दिया था।
कंपनी ने मंगलवार को न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5,606 दुकानों से इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश जारी किया है। इसमें यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इन 14 उत्पादों से संबंधित सभी विज्ञापनों को हटाने का भी निर्देश दिया गया है।
पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन हटाने के लिए किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही, क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं?
अब इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई को होगी. बता दे कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने दवा के भ्रामक प्रचार के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालाकृष्ण को फटकार लगाई थी.
शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ अभियान चला रही है।
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी मानहानि नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
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