वहीं एसबीआई ने पिछले हफ्ते अदालत से बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
Electoral Bonds Case Update: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक द्वारा चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की मांग की गई थी. कोर्ट ने SBI से 12 मार्च, मंगलवार तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने का भी आदेश दिया है।
अदालत ने एसबीआई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा के भीतर उसके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो उन्हें अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
गौरतलब है कि बीते 15 फरवरी को दिए गए अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे "असंवैधानिक" कहा था.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 13 मार्च तक दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था।
वहीं एसबीआई ने पिछले हफ्ते अदालत से बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने बैंक को लगाई फटकार
आज, इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बैंक को फटकार लगाई और कहा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया? आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेहद गंभीर मामला है . बैंक को सिर्फ सीलबंद कवर को खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है।
(For more news apart from Supreme Court rejects SBI's plea CJI said- give complete information by tomorrow News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)