शख्स को सोमवार को नौ साल 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गयई तथा उस पर 4,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया।
सिंगापुर: सिंगापुर में छापेमारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी से मारपीट करने के जुर्म में भारतीय मूल के एक शख्स को सोमवार को नौ साल 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गयई तथा उस पर 4,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया।
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, निखिल एम दुरुगुडे (25) ने एक सरकारी सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने, अपने पास मादक पदार्थ रखने तथा मादक पदार्थ का सेवन करने समेत आठ आरोप स्वीकार कर लिए थे।
जिला न्यायाधीश जसविंदर कौर ने कहा कि निखिल ने हमले के दौरान पुलिस अधिकारी से गाली-गलौज भी की और यह ‘‘अधिकारियों के प्रति उसकी घोर उपेक्षा’’ को दर्शाता है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अधिकारियों में यह विश्वास होना जरूरी है कि कानून के तहत उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी।’’
गौरतलब है कि पांच नवंबर 2020 वरिष्ठ स्टाफ सर्जेंट चुआ मिंग चेंग और इंस्पेक्टर झेंग यियांग समेत तीन अधिकारी धोखाधड़ी के मामलों को लेकर पुलिस के एक अभियान के दौरान बेलेस्टियर गए थे। इस दौरान निखिल ने पुलिस अधिकारी झेंग को लात-घूंसे मारे थे।