फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर न्याय" को पूरी तरह से खारिज कर दी है और इसकी प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की.
'Bulldozer justice completely unacceptable': CJI DY Chandrachud News In Hindi: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर न्याय" को पूरी तरह से खारिज कर दी है और इसकी प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की.
बता दे कि बुलडोजर न्याय के तहत राज्य के अधिकारी कथित अपराधों में संलिप्तता के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 2019 में हुए एक घर विध्वंस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा "कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।"
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