सीएए कानून साल 2019 में बनाया गया था. इसके तहत पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।
CAA Online Portal launch News In Hindi: लोकसभा चुनाव से पहले देशभर में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA) लागू कर दिया है. CAA से जुड़ा नोटिफिकेशन सोमवार (11 मार्च) को जारी किया गया. वहीं अब सीएए के तहत नागरिकता के लिए भारत सरकार का indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है. पोर्टल पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है. इस पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
वहीं खबर है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप 'CAA-2019' भी लॉन्च किया जाएगा।
नियमों के मुताबिक नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा. इसके लिए इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी. कहा गया है कि इसका असर भारत में पहले से रह रहे मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा.
सीएए कानून क्या है?(What is CAA?)
सीएए कानून साल 2019 में बनाया गया था. इसके तहत पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को बिना किसी दस्तावेज के भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए केवल वही अल्पसंख्यक लोग आवेदन कर सकेंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।
(For more news apart from CAA Online Portal launch News In Hindi Apply to get Indian citizenship, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)