आसाराम को महिला अनुयायी से रेप के मामले में भी जमानत मिल गई है.
Asaram interim bail News in Hindi: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को बड़ी राहत दी है। आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है. अब आसाराम 11 साल बाद जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा होंगे. जोधपुर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया गया है. सजा के निलंबन और जमानत से जुड़ी उनकी याचिका पर आज सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने आसाराम को राहत दे दी. उनके वकील आर.एस. सलूजा ने जमानत मिलने की पुष्टि की. आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी गई है.
शिष्या से दुष्कर्म के मामले में जमानत मंजूर
आपको बता दें कि आसाराम को महिला अनुयायी से रेप के मामले में भी जमानत मिल गई है. 7 जनवरी 2025 को आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और 31 मार्च 2025 तक जमानत दे दी गई. आसाराम को सशर्त जमानत दे दी गई. शर्तों के मुताबिक, जेल से बाहर आने के बाद आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे. न ही वह किसी भी तरह से मामले के साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।
आसाराम को दो मामलों में दोषी करार दिया गया
आपको बता दें कि आसाराम 2 मामलों में दोषी हैं. उन पर राजस्थान के जोधपुर में एक नाबालिग से रेप का आरोप था. जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 2 सितंबर 2013 को इंदौर स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार किया था. मामला 5 साल तक चला और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. गिरफ्तारी के दिन आसाराम जेल में थे, लेकिन अब 11 साल बाद मामले में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर होंगे. दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर का है. आसाराम पर गांधीनगर आश्रम में अपनी महिला अनुयायी के साथ बलात्कार करने का आरोप था। इस मामले में आसाराम को 31 जनवरी 2023 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में आसाराम को जमानत भी मिल चुकी है.
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